भारतीय प्रताधिकार कायदा, १९५७ मधील 'कलात्मक काम' विषयक तरतुदी
Appearance
कलात्मक काम म्हणजे (i) चित्र (पेंटींग), शिल्प, रेखाचित्र ( आकृती, नकाशा, तक्ता किंवा आराखडा सहीत); (ii) वास्तुकलेचे काम (iii) इतर कोणतेही (हस्त?)कौशल्याचे काम (2 (c))
विविध कायद्यांतर्गत संबंधीत कलमे
[संपादन]न्यायालयीन निकालांचे दाखला अभ्यास
[संपादन]- उत्तरदायकत्वास नकार लागू
क्रमांक | केस शक्यतो ऑनलाईन दुव्यासहीत | माननीय उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय | वर्ष | कायदा आणि कलम (आणि उपलब्ध असल्यास दाखला मजकुर |
(दाखला अभ्यास विश्लेषण असल्यास केवळ उचित संदर्भासहीत) |
---|---|---|---|---|---|
उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | |
उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | |
उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | |
उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | |
उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | |
उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | |
उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | |
उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण | उदाहरण |